Contents
- 1 69000 शिक्षक भर्ती
- 1.1 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के खोये हुए एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन दुबारा Download करने हेतु आवश्यक link
- 1.2 महाधिवक्ता ने रखा पक्ष
- 1.3 31277 शिक्षक भर्ती:कार्यभार ग्रहण आदेश जारी,बीएसए ने किया विद्यालय(School) आवंटन
- 1.4 एकल बेंच कर रही है सुनवाई
- 1.5 क्या है पूरा मामला
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- 1.7 Related
महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान बताया कि एनआइसी और बेसिक शिक्षा परिषद से हुई इस गलती के जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित की है.
काउंसलिंग के समय ये देने होंगे डाक्यूमेंट:31227 चयनित विशेष
69000 शिक्षक भर्ती
प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31,661 पदों पर भर्ती मामले में चयन में हुईं गलतियों को स्वीकार किया है. बताया गया कि कुछ कम मेरिट के लोगों को नियुक्ति मिल गई है, जबकि अधिक मेरिट वालों को नहीं मिल सकी.
69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के खोये हुए एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र, रजिस्ट्रेशन दुबारा Download करने हेतु आवश्यक link
महाधिवक्ता ने रखा पक्ष
महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान बताया कि एनआइसी और बेसिक शिक्षा परिषद से हुई इस गलती के जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है. जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाएगा और सरकार गलत चयन रद करेगी.
31277 शिक्षक भर्ती:कार्यभार ग्रहण आदेश जारी,बीएसए ने किया विद्यालय(School) आवंटन
एकल बेंच कर रही है सुनवाई
न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने संजय कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की और महाधिवक्ता से पूछा कि क्या अदालत उनका यह बयान रिकॉर्ड कर दे तो उन्होंने इस पर सहमति देते हुए कहा कि सूची जारी करने में एनआइसी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से हुई गलती को सुधारा जाएगा. इसके तहत कम गुणांक वालों को दिया गया नियुक्ति पत्र निरस्त करके अधिक गुणांक पाने वालों को दिया जाएगा.
क्या है पूरा मामला
दरअसल आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जबकि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया.
एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार मिर्जापुर जिले से आवेदन करने वाले याची का ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक गुणांक 69.5 है,लेकिन उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया.
जबकि ओबीसी वर्ग में ही 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया. याचिका में कहा गया है कि इससे पहले मई में जारी काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की सूची में याची का नाम था.
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