Contents
- 1 Unlock-4 की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी
- 2 केंद्र सरकार ने Unlock-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है.
- 3 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति
- 4 स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद
- 5 अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं
- 6 आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल
- 7 वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है.
- 8 Unlock:4 स्कूल,कालेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे
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Unlock-4 की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी
केंद्र सरकार ने Unlock-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है.
Unlock -4 की खास बातें
– 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज
– 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाज़त
– 100 लोगों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद और मनोरंजक सभाएं करने की अनुमति
– ओपन एयर थियेटर यानी सर्कस आदि शुरू हो सकेंगे
– 21 सितंबर से 9वीं से 12 कक्षा के बच्चे चाहें तो अध्यापक से दिशानिर्देश लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे
– मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकेंगे
21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि बंद रहेंगे
– राज्य सरकारें अपनी तरफ से किसी तरह का लॉकडाउन नहीं घोषित कर पाएंगी। केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होगी।
किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति
वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद
21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं
दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल
65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई। वहीं, आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है। वहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने को नहीं कहा गया है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइडलाइन में वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दी गईवहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी Unlock 4 गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे.
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सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे.
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Unlock:4 स्कूल,कालेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे
नए दिशानिर्देशों के तहत, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल के 50 प्रतिशत कर्मचारी 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित मंजूरी पर ही सम्भव होगा।
सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी है.
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Unlock:4◆अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बिना मास्क वालों को मेट्रो परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही एक दूसरे के बीच दूरी का भी पालन किया जाएगा।
सूत्र ने कहा, ” ट्रेनें यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए नियमित दिनों की तुलना में अधिक देर तक रूकेंगी ताकि सवारी ऐसा करते समय एक दूसरे से दूरी बनाकर रख पाएं। साथ ही लिफ्ट में प्रवेश करने वालों की संख्या सीमित की जाएगी और सटीक संख्या पर अभी विचार विमर्श चल रहा है।
अब ऑटो टॉप अप के नये स्मार्ट कार्ड से लेकर सीटों और प्लेटफार्म के फ्लोर पर स्टिकर चिपकाये जायेंगे ताकि एक दूसरे के बीच दूरी बनी रहे। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो की बहाली की मांग की थी।
Unlock 4 के ताजा दिशानिर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि आप कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे
साथ ही इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी. यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे.
Diksha App
बिना गृह मंत्रालय के अनुमति के राज्य किसी भी तरह के लॉकडाउन संबंधित अतिरिक्त नियम नही बना सकते और और लॉकडाउन का अलग से पालन करने पर बाध्य नही कर सकते
किसी स्कूल और कार्यालय में शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति अधिकतम 50% तक ही हो सकती है।
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